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यूपीः आजम खान को हाई कोर्ट से राहत, हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने पर रोक

कोर्ट ने कहा कि रिजॉर्ट की मालकिन डॉक्टर तंजीन फातिमा को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है. अपील का फैसला आने तक रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक रहेगी. ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी.

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (फाइल फोटो) समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (फाइल फोटो)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 08 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 11:58 PM IST
  • कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को गलत माना है
  • ध्वस्तीकरण के खिलाफ आजम खान की पत्नी ने लगाई थी अर्जी
  • कोर्ट ने कहा- आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को गलत माना है. 

कोर्ट ने कहा कि रिजॉर्ट की मालकिन डॉक्टर तंजीन फातिमा को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है. अपील का फैसला आने तक रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक रहेगी. ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी. 

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बता दें कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करें. 

गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण की होगी जांच

यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जांच कराने का फैसला किया है. आजम खान के द्वारा बनवाए गए गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की जांच कराएगी.

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं.

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