Advertisement

एक्शन में आगरा पुलिस, सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों पर दर्ज की FIR

आरोप है कि 2 अप्रैल को इमली वाली मस्जिद के बाहर सड़क पर तरावीह की नमाज हुई थी. भीड़ अधिक होने के कारण लोग सड़क जमा हो गया. सार्वजनिक मार्ग पर भी नमाज कराई गई, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया.

आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ते लोग. आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ते लोग.
सिराज कुरैशी
  • आगरा,
  • 22 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST
  • 2 अप्रैल को सड़क पर अदा की गई थी नमाज
  • सड़क पर नमाज अदा करने से लोगों को हुई थी परेशानी

ताजनगर आगरा (Agra) में बिना अनुमति के सड़क पर नमाज (Namaz) अदा करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है. आगरा पुलिस ने बिना इजाजत सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले में धारा-144 का उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाकर केस दर्ज किया है.

दरअसल कुछ दिन पहले आगरा की इमली वाली मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी. एक साथ इतने लोगों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था कि अगर सड़क पर किसी धार्मिक कार्यक्रम के कारण यातायात बाधित होता है तो वह अनुमति नहीं दी जाएगी.

Advertisement

क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के मुताबिक, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज रोड स्थित इमली वाली मस्जिद में रोज की तरह पांच दिन रात नौ बजे से रात 11 बजे तक तवारीह की नमाज अदा की जा रही थी. अब तक स्थानीय दुकानदारों और प्रशासन की सहमति से हर साल यह नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस साल इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा करने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. उन्होंने नमाज में बाधा डाली और नमाज के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी. किसी भी अप्रत्याशित सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नमाज के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया. अब अनुमति न होने के बावजूद इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

थाना एमएम गेट प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार अवस्थी ने बताया कि इमली वाली मस्जिद पर आयोजनकर्ताओं ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया था. अनुमति निरस्त होने के बाद भी नमाज पढ़ाई गई. इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और धारा 144 का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया है.

    Read more!
    Advertisement

    RECOMMENDED

    Advertisement