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नोएडाः तय प्रावधानों के आधार पर नहीं STP, सोसाइटी में बिल्डर के ऑफिस और क्लब सील

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) ऋतु माहेश्वरी का आदेश है कि ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में बिल्डर के ऑफिस तथा सोसायटी के क्लब, जो बिल्डर के अधीन है, को सील कर दिया जाए.

सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई) सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
तनसीम हैदर
  • नोएडा,
  • 23 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:55 AM IST
  • नोएडा में 4 बिल्डरों के ऑफिस और क्लब को सील किया गया
  • कुछ सोसायटी में एसटीपी नहीं, जहां है वहां क्रियाशील नहींः प्रशासन

नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को 4 बिल्डर्स के कई ऑफिस और क्लब को सील कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बिल्डर के अधीन चलने वाले बिल्डर्स के ऑफिस और सोसाइटी के क्लब को सील कर दिया गया. 

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में STP के प्रावधानों की जांच के क्रम में बुधवार को सेक्टर-143 B, सेक्टर-108, सेक्टर-47 और सेक्टर-48 में 4 सोसायटियों की जांच की गई. इस दौरान STP के तय प्रावधानों का अभाव होने पर इन सोसायटियों में बिल्डर के अधीन ऑफिस और सोसायटी क्लब को सील किया गया.

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में एसटीपी के प्रावधानों की जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि कुछ सोसायटी में या तो एसटीपी निर्मित ही नहीं है या फिर क्रियाशील नहीं हैं, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है.

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मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी का आदेश है कि ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में बिल्डर के ऑफिस तथा सोसायटी के क्लब, जो बिल्डर के अधीन है, को सील कर दिया जाए. इसी कार्रवाई के तहत सिक्का करनाम ग्रीन्स, डिवाइन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डिवाइन मीडोज, जलवायु टावर और एल्डिको आनंद अपार्टमेंट पर ये करवाई की गई है.

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