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कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कंपनी और संस्थान होंगे सील, नोएडा DM का आदेश

नोएडा के डीएम ने आदेश दिया है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्थान में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया जाए तो संस्थान को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाए. 

नोएडा में बढ़ रहे कोरोना केस (फ़ाइल फ़ोटो) नोएडा में बढ़ रहे कोरोना केस (फ़ाइल फ़ोटो)
तनसीम हैदर
  • नोएडा ,
  • 09 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 9:49 AM IST
  • नोएडा में बढ़ रहे कोरोना केस
  • कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगा एक्शन
  • कंपनी और संस्थान हो सकते हैं सील

गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इन फैसलों में स्कूल बंद करने के अलावा नाइट कर्फ्यू जैसे अहम फैसले शामिल हैं. गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने इन सबके अलावा एक बड़ा आदेश जारी किया है, इस आदेश के तहत यदि जिले में कोई भी संस्थान कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस कंपनी अथवा उस संस्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा. 

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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस का संक्रमण के बढ़ने पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है. डीएम ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर ऑनलाइन बैठक की. जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया. डीएम ने आदेश दिया है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्थान में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया जाए तो संस्थान को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाए. 

साथ ही डीएम ने सभी जिला अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के मरीजों से किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए. स्वास्थ्य अधिकारी लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम करें. जो अधिकारी कर्मचारी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. 

डीएम सुहास एलवाई ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस टीम को और अधिक सक्रिय करें. कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें. सभी कोविड अस्पतालों में समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. 

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