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नोएडाः जमींदोज होगा Supertech का ट्विन टॉवर्स, सोसाइटी के सदस्यों में खुशी की लहर

एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी में 40 मंजिला प्रस्तावित ट्विन टॉवर में फिलहाल 30 मंजिल तक का ही निर्माण कार्य हो पाया है क्योंकि 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां निर्माण कार्य रोक दिया गया था.

3 महीने के अंदर जमींदोज किया जाएगा यह टॉवर 3 महीने के अंदर जमींदोज किया जाएगा यह टॉवर
आशुतोष मिश्रा
  • नोएडा ,
  • 31 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 7:42 PM IST
  • टॉवर में फिलहाल 30 मंजिल तक का ही निर्माण कार्य हो सका
  • 2014 में इलाहाबाद HC के फैसले से निर्माण कार्य रोकना पड़ा
  • 3 महीने के भीतर ही इस इमारत को जमींदोज करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी में 40 मंजिला इमारत गिराए जाने के आदेश के बाद सोसायटी में रहने वाले आरडब्ल्यूए के सदस्यों में खुशी की लहर है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी में सुपरटेक ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे 40 मंजिला ट्विन टॉवर को 3 महीने के भीतर ढहाने का आदेश दिया है.

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एमेराल्ड कोर्ट सोसायटी में रहने वाले सदस्यों ने ही सुपरटेक द्वारा सोसाइटी के भीतर खड़ी किए जा रहे दो ट्विन टावर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था‌. सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी के आरडब्ल्यूए सदस्यों ने न सिर्फ खुशी जाहिर की बल्कि मिठाइयां भी बांटी.

आजतक से बातचीत करते हुए 600 परिवार वाले मेराल कोर्ट सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजेश राणा ने कहा, 'सालों तक हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि बिना हमारी अनुमति के बिल्डर यहां पर दो बड़े टॉवर बना रहे थे जिससे हमारे पार्क का इलाका भी कम हो रहा था. पार्किंग की दिक्कत भी होने वाली थी और बिल्डर तमाम नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कर रहा था जिसके खिलाफ हमें सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा.'

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SC के फैसले के बाद खुशी जाहिर करते सोसाइटी के निवासी

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आरडब्ल्यूए के सदस्य भीम सिंह तेवतिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है और इससे सिर्फ नोएडा और एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के तमाम उन इलाकों में अवैध रूप से निर्माण करने वाले बिल्डरों को यह संदेश जाएगा कि किसी भी हाल में निवेशकों का नुकसान ना होने पाए. भीम सिंह तेवतिया का कहना है कि हमने यहां पर अपना सपनों का घर खरीदा था, लेकिन हमारी सोसाइटी के बीच में ही सुपरटेक द्वारा अवैध तरीके से ट्विन टॉवर्स बनाए जा रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराए जाने का आदेश दिया है जो कि सराहनीय फैसला है.

आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने फैसले के बाद एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया. 40 मंजिला इस प्रस्तावित ट्विन टॉवर में फिलहाल 30 मंजिल तक का ही निर्माण कार्य हो पाया है क्योंकि 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां निर्माण कार्य रोक दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला बरकरार रखने जाने के बाद 3 महीने के भीतर ही इस गगनचुंबी इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा.

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