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सुपरटेक ट्विन टावर केसः SC के निर्देश के बाद CM योगी सख्त, नोएडा अथॉरिटी खंगाल रही अफसरों का रिकॉर्ड

सुपरटेक एमराल्ड केस में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर काम भी शुरू हो गया है. नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक टीम भी बना दी है, जो पुराने अफसरों का रिकॉर्ड खंगाल रही है.

सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. (फाइल फोटो-PTI) सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. (फाइल फोटो-PTI)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 01 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 11:34 AM IST
  • SC ने ट्विन टॉवर गिराने का फैसला दिया है
  • योगी का निर्देश, दोषियों पर हो सख्त एक्शन

सुपरटेक एमराल्ड केस में आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर काम भी शुरू हो गया है. नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक टीम भी बना दी है, जो पुराने अफसरों का रिकॉर्ड खंगाल रही है.

इस मामले में मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया है. इसके बाद से ही सीएम योगी (CM Yogi) ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. उन्होंने दोषी अधिकारियों के सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी (CM Yogi) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald) के जिन भी अधिकारियों ने ट्विट टॉवर के कंस्ट्रक्शन के दौरान अनियमितताएं बरतीं हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला के हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे.

अफसरों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा

वहीं, इस मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने एक टीम भी गठित कर दी है. इस टीम का हेड दो एसीईओ को बनाया गया है. बताया जा रहा है कि प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं. प्लानिंग विभाग के तत्कालीन मैनेजर पर अधिकारियों ने नजर रखी है. इसके साथ ही कई पूर्व अधिकारियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. टीम की रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी में सुपरटेक ग्रुप की ओर से बनाए जा रहे 40 मंजिला ट्विन टॉवर को 3 महीने के भीतर ढहाने का आदेश दिया है. 40-40 मंजिला इन सुपरटेक के टॉवर्स में 1-1 हजार फ्लैट्स हैं. कोर्ट ने कहा कि ये टॉवर्स नियमों की अनदेखी करके बनने दिए गए. कोर्ट का आदेश है कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टॉवर्स में फ्लैट लिए थे उनको 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की 'नापाक' मिलीभगत की वजह से बने हैं.

 

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