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नोएडा: ट्रैफिक नियम तोड़ा तो हमेशा के लिए रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ने में चालान और अधिकतम कार्यवाही के तौर पर 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता था. दिल्ली में भी यही नियम लागू है, लेकिन अब नोएडा में इससे एक कदम आगे बढ़कर नियम लागू किया जा रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अंकित यादव
  • नोएडा,
  • 03 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:28 AM IST

दिल्ली से सटे यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ने वाला है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. नोएडा के डीएम बीएन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह तय किया गया कि आगे से नोएडा में अगर कोई जानबूझकर रेड लाइट जंप करता है तो उसका चालान ना करके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाए.

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इसके तहत नोएडा के ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट बनाकर नोएडा परिवहन कार्यालय को भेजेंगे और वहां से लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा.

अभी तक अधिकतम 3 महीने के लिए DL रद्द होता था

अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ने में चालान और अधिकतम कार्यवाही के तौर पर 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता था. दिल्ली में भी यही नियम लागू है, लेकिन अब नोएडा में इससे एक कदम आगे बढ़कर नियम लागू किया जा रहा है.

नोएडा की सीमा में घुसते ही नियम टूटने लगते हैं

दरअसल दिल्ली और नोएडा की सीमाएं सटी हुई हैं. ऐसे में अधिकतर यह देखा गया है कि जैसे ही दिल्ली की सीमा से नोएडा में प्रवेश करते हैं तो लोग नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं. इन सबको देखते हुए नोएडा के प्रशासन ने अब कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है.

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