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Azam Khan: 15 साल पुराने केस में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी, 30 अप्रैल को होगी पेशी

2 अप्रैल 2007 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक जनसभा में कई उत्तेजक व आपत्तिजनक बातें कह दी थीं. रिटर्निंग अफसर की ओर से 4 अप्रैल 2007 को रसूलपुर थाने में उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया था.

आजम खान (फाइल फोटो) आजम खान (फाइल फोटो)
सुधीर शर्मा
  • फिरोजाबाद,
  • 15 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 9:42 PM IST
  • अपर मुख्य न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होना है पेश
  • चुनाव प्रचार के दौरान दिया था आपत्तिजनक भाषण

फिरोजाबाद के अपर मुख्य न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. आजम खान को 30 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा गया है. बता दें कि हुसैनी वाले मोहल्ले में 2 अप्रैल 2007 को चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक जनसभा सभा को संबोधित किया था. इस सभा में उन्होंने कई उत्तेजक व आपत्तिजनक बातें कही थीं.

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4 अप्रैल 2007 में दर्ज किया गया था केस

आजम खान के बयानों की सीडी को जिले के अधिकारियों ने देखा जिसके बाद रिटर्निंग अफसर की ओर से 4 अप्रैल 2007 को रसूलपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 52/ 07 दर्ज कराया था, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तथा आईपीसी की धारा 188 का उल्लंघन माना गया था.

प्रार्थना पत्र न देने पर जारी किया वॉरंट

इस मुकदमे में आजम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे आर्डर लिया था लेकिन मामला अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अमरीश त्रिपाठी के न्यायालय में भी चल रहा था. हाईकोर्ट के स्थगन की तारीख निकल जाने के बाद भी आजम खान के एडवोकेट की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए आजम खान के खिलाफ गिरफ्तारी के वॉरंट जारी कर दिए हैं.

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अभी जेल में बंद हैं आजम खान

बता दें कि आजम खान अभी जेल में बंद हैं. आजम खान सपा के टिकट पर रामपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे. उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की. हालांकि, वह रामपुर से सांसद भी थे. ऐसे में आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ लोकसभा का इस्तीफा देकर लखनऊ की राजनीति करने का फैसला किया.

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