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ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवारियां मिलीं तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, कानपुर हादसे के बाद UP सरकार की एडवाइजरी

यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुए हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों के लिए नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने नियम तोड़ा तो दस हजार का जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर पूरे प्रदेश में दस दिनों तक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ. (File Photo) सीएम योगी आदित्यनाथ. (File Photo)
समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 02 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 6:41 PM IST

शनिवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि दस दिनों तक यूपी के सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए. यह अभियान विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा. अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दस हजार का जुर्माना भी भरना होगा.

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जानकारी के अनुसार, यूपी के यातायात निदेशालय ने जारी एडवाइजरी में 10 दिन तक सभी जिलों मे सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत यह जांच की जाएगी कि मालवाहक वाहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है. 

सीएम योगी ने कानपुर में हुए हादसे के बाद कहा था कि लोग मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों को लाने व ले जाने में नहीं करें. यातायात निदेशालय की ओर से जारी एडवाजरी में कहा गया है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता मिला तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव भी अभियान में होंगे शामिल

सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी जिला अधिकारियों के समन्वय से सभी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से इस अभियान को चलाया जाना है.

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इस संबंध में एडीजी यातायात ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. बता दें कि लखनऊ के इटौजा और कल कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से दुर्घटना हो गई थी. कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई. यह लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से फतेहपुर में चंद्रिका देवी मंदिर गए थे. इन घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने यह संज्ञान लिया है.

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