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आजम खान की यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका, वापस ली जाएगी 100 बीघा जमीन

राजस्व बोर्ड कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ये 100 बीघा जमीन 12 दलितों से खरीदी है. इस दौरान आजम खान ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भू-सुधार कानून का उल्लंघन किया था.

सपा सांसद आजम खान (फोटो-पीटीआई) सपा सांसद आजम खान (फोटो-पीटीआई)
नीलांशु शुक्ला
  • लखनऊ,
  • 21 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:44 PM IST

  • आजम के विश्वविद्यालय से 100 बीघा जमीन होगी वापस
  • राजस्व बोर्ड कोर्ट ने योगी सरकार को दिया आदेश

रामपुर में 500 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से 100 बीघा जमीन राज्य सरकार वापस लेने जा रही है. प्रयागराज स्थित राजस्व बोर्ड कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि वो आजम खान के विश्वविद्यालय से लगभग 100 बीघा जमीन वापस ले ले.

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आजम ने जमींदारी उन्मूलन कानून तोड़ा

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं. ये विश्वविद्यालय 500 एकड़ जमीन पर बना है. राजस्व बोर्ड कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ये 100 बीघा जमीन 12 दलितों से खरीदी है. इस दौरान आजम खान ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भू-सुधार कानून का उल्लंघन किया था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यूपी सरकार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से 100 बीघा जमीन वापस ले. राज्य सरकार की ओर से अदालत के इस आदेश की तामील करने के बाद विश्वविद्यालय क्षेत्र सिकुड़ जाएगा.

भगोड़ा घोषित आजम खान

बता दें कि यूपी की एक अदालत ने पिछले ही हफ्ते आजम खान को एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है. आजम खान को रामपुर कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश होना था. कोर्ट द्वारा बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद आजम खान अदालत में पेश नहीं हुए. आजम खान को कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा पेश किए गए नकली जन्मप्रमाण पत्र के मामले में भी समन भेजा था.   

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पेश होने के लिए हुई थी मुनादी

रामपुर की एडीजे कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया था. नोटिस के बाद लगातार गैर हाजिरी के चलते उनके खिलाफ कई वारंट भी जारी हो चुके हैं. बावजूद इसके आजम खान और उनका परिवार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ है. इसके लिए अदालत ने मुनादी भी करवाई थी.  

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