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लखनऊ में 5 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी होगी कार्रवाई

धारा 144 के दौरान सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि अगर ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काने वाला या अफवाह फैलाने से संबंधित पोस्ट करता है तो इस संदर्भ में ग्रुप एडमिन तत्काल कंटेट को डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा.

लखनऊ में लगाया गया 144 (फाइल फोटो) लखनऊ में लगाया गया 144 (फाइल फोटो)
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 07 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 8:11 AM IST
  • एक साथ पांच से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ में 5 अगस्त तक धारा 144 लगाई गई है. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे और शादी समारोह में भी 50 से अधिक लोग नहीं रह पाएंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी कार्रवाई होगी.

जानकारी के मुताबिक लखनऊ में 8 जुलाई से क्षेत्र पंचायत प्रमुख और उपचुनाव के नामांकन होंगे. इसके साथ ही 10 जुलाई को मतगणना की जाएगी. 

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वहीं अगर त्योहारों की देखें तो 26 जुलाई तक ईद-बकरीद और कांवड़ यात्रा सहित अन्य त्योहार भी हैं. जिसको देखते हुए लखनऊ में 5 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है.

धारा 144 के दौरान सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि अगर ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काने वाला या अफवाह फैलाने से संबंधित पोस्ट करता है तो इस संदर्भ में ग्रुप एडमिन तत्काल कंटेट को डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचना भी देगा.

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लखनऊ में चाइनीज मांझे के बेचने और खरीदने पर भी प्रतिबंध रहेगा. क्योंकि इसकी वजह से आम नागरिक को शारीरिक नुकसान पहुंचता है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा. 

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लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया के मुताबिक, 5 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही रहेगी. शादी समारोह में 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे. 

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