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श्रीकृष्ण विराजमान मामले में अब 10 दिसंबर को सुनवाई, पक्षकारों ने मांगा समय

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला अदालत में सुनवाई 10 दिसंबर तक टल गई है. कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए ट्रस्ट, मस्जिद ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने समय मांगा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

श्रीकृष्ण विराजमान मामले में सुनवाई (फाइल फोटो-PTI) श्रीकृष्ण विराजमान मामले में सुनवाई (फाइल फोटो-PTI)
मदन गोपाल शर्मा/संजय शर्मा
  • मथुरा/नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST
  • जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई
  • याचिका में ईदगाह हटाने की मांग की गई है
  • जन्मस्थान के पास मौजूद ईदगाह का मामला

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला अदालत में सुनवाई 10 दिसंबर तक टल गई है. कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए ट्रस्ट, मस्जिद ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने समय मांगा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान मामले में आज जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होनी जो 10 तक के लिए टल गई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया था. कोर्ट ने नोटिस जारी कर उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा था. वहीं अखिल भारतीय तीर्थ पहुंच महासभा और माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा पक्षकार बनाए जाने के मामले में भी सुनवाई होनी थी.

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मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान सिविल वाद के संबंध में दाखिल की गई अपील को जिला न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर को स्वीकर कर लिया था. इस मामले में विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी किया था. इस मामले की सुनवाई के लिये 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी.

बीते 30 सितंबर 2020 को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने दाखिल वाद की अपील को स्वीकर करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट चारों को नोटिस जारी किया था. 

अपील में श्री कृष्ण विराजमान सखाओं द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई थी. श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में जिला जज की अदालत में की गई.  

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इस मामले में 12 अक्टूबर को अपील लगाई गई थी. श्री कृष्ण विराजमान पर लखनऊ के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दावा दायर किया था. इसमें जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौता रद्द करने की मांग की गई थी.

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