Advertisement

चिन्मयानंद केस: पीड़िता को यूनिवर्सिटी का पत्र- जल्द लें एडमिशन

बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम छात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे कि छात्रा की पढ़ाई के लिए दूसरे लॉ कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था की जाए.

रुहेलखंड विश्वविद्यालय (फाइल) रुहेलखंड विश्वविद्यालय (फाइल)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 22 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:50 PM IST

  • SC ने छात्रा की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए थे
  • विश्वविद्यालय ने छात्रा को पत्र लिखकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा है

बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम छात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे कि छात्रा की पढ़ाई के लिए दूसरे लॉ कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था की जाए. इस मामले में विश्वविद्यालय ने छात्रा को पत्र लिखकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है.

Advertisement

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए कहा था कि पीड़िता और उसके भाई का भविष्य महत्वपूर्ण है, लिहाजा कोर्ट ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे कि छात्रा की मर्जी के मुताबिक रुहेलखंड विश्वविद्यालय उसकी और उसके भाई की पढ़ाई का इंतजाम कराए. लेकिन अभी तक छात्रा और उसके भाई की तरफ से कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है.

इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है. विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रा को पत्र लिखकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा गया है. इस बीच छात्रा के घर पर पुलिस की सुरक्षा और मुस्तैद की गई है. मजिस्ट्रेट ने घर का दौरा करके तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक पीड़ित परिवार न अनुमति दे तब तक किसी को भी उससे मिलने ना दिया जाए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement