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उन्नाव रेप: रायबरेली सड़क हादसे में CBI को मिला और 15 दिनों का वक्त

उन्नाव गैंगरेप से जुड़े रायबरेली सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को और समय मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए 15 और दिनों का वक्त दिया.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST

  • सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के वकील अभी भी गंभीर
  • पीड़िता अगले 7 दिन AIIMS के ट्रामा सेंटर के हॉस्टल में रहेगी

उन्नाव गैंगरेप से जुड़े रायबरेली सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को और समय मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए 15 और दिनों का वक्त दिया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के वकील अभी भी गंभीर हैं, लिहाजा उन्हें जांच पूरी करने के लिए और वक्त दिया जाए क्योंकि वकील के भी बयान दर्ज किए जाने हैं.

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इस बीच उन्नाव रेप केस की पीड़िता को कल (मंगलवार) देर रात एम्स से छुट्टी मिल गई. तीस हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता के रहने का इंतजाम अगले 7 दिनों के लिए एम्स के ट्रामा सेंटर के हॉस्टल में किया गया है.

दरअसल, पीड़िता के परिवार वालों ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि उनकी जान को उनके गांव में खतरा है, लिहाजा अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वह दिल्ली में  रहना चाहते है. जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

राज्य सचिव की रिपोर्ट

इससे पहले उन्नाव दुष्कर्म मामले में यूपी के राज्य सचिव ने रिपोर्ट सौंप दी. पीड़िता के वकील से कहा गया है कि वे आवास की तलाश करें और अदालत में इसके बारे में पूरी जानकारी दें.

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अभी हाल में एम्स में बने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था. पीड़िता अस्पताल में अपना इलाज करा रही है. मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सुनवाई के लिए तिहाड़ जेल से एम्स लाया गया. विशेष जज धर्मेश शर्मा ने ट्रॉमा सेंटर में बने कोर्ट में मामले की सुनवाई की थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्रामा सेंटर में अदालती कार्रवाई के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे. जिला जज धर्मेश शर्मा ने सात सितंबर को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सुनवाई करने का निर्देश दिया था. जुलाई में रायबरेली में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई पीड़िता अब बयान देने की स्थिति में बताई जा रही है. जज शर्मा ने गवाही पूरी होने तक प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है.

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