Advertisement

उन्नाव रेप पीड़िता की बहन का आरोप- BJP विधायक के लोगों ने एक्सिडेंट में मारा

पीड़िता की बहन ने आजतक से बातचीत में हादसे के पीछे उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के लोगों का हाथ बताया है. पीड़िता की बहन ने कहा, इस घटना को आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के आदमियों ने अंजाम दिया है.

सड़क दुर्घटना में ट्रक से टक्कर में कार के परखच्चे उड़े (फोटो- ANI) सड़क दुर्घटना में ट्रक से टक्कर में कार के परखच्चे उड़े (फोटो- ANI)
कुमार अभिषेक
  • नई दिल्ली,
  • 28 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 10:07 PM IST

  • पीड़िता की बहन ने हादसे के पीछे आरोपी MLA कुलदीप सेंगर के लोगों का हाथ बताया
  • रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है
  • पीड़िता को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है

उन्नाव रेप केस की पीड़िता एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है. पीड़िता अपने परिजनों के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही थी. इस दौरान ट्रक और कार की भिड़ंत हो हुई. इस घटना में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है. वहीं पीड़िता को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पीड़िता की हालत गंभीर है.

Advertisement

पीड़िता की बहन ने आजतक से बातचीत में हादसे के पीछे उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के लोगों का हाथ बताया है. पीड़िता की बहन ने कहा, इस घटना को आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के आदमियों ने अंजाम दिया है.

ये भी पढ़ें: कार एक्सिडेंट में उन्नाव रेप पीड़िता गंभीर, चाची और मौसी की मौत, ट्रक ने मारी टक्कर

घटना की जांच के लिए लखनऊ रेंज आईजी ने फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है. ट्रक ड्राइवर और मालिक को भी पकड़ लिया गया है. स्थानीय टीम के साथ लखनऊ फॉरेंसिक टीम ट्रक की जांच करेगी. लखनऊ के IG ने कहा कि गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए सुरक्षकर्मी पीड़िता के साथ नहीं थे.

समाजवादी पार्टी के MLC उदयवीर और सुनील साजन पीड़िता से मिलने पहुंचे हैं. इसके अलावा लखनऊ एसपी वेस्ट भी ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए हैं.

Advertisement

ये भी पढ़ें: उन्नाव रेप पीड़िता की कार का एक्सिडेंट, जानिए इस केस में कब क्या हुआ

गौरतलब है कि इसी पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर ने उसके साथ 4 जून, 2017 को अपने आवास पर दुष्कर्म किया, जहां वह अपने एक रिश्तेदार के साथ नौकरी मांगने के लिए गई थी.

कुलदीप के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. शासन ने इस आदेश में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement