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नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक मेट्रो परियोजना को योगी सरकार की मंजूरी

योगी कैबिनेट ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 2,682 करोड़ रुपये की मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के लिए इंसेंटिव को मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए गए.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 03 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:37 PM IST

  • डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली कंपनियों को तोहफा
  • अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक प्रस्तावित 14.95 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है. इसके लिए यूपी कैबिनेट ने 2,682 करोड़ रुपये की मंजूर किए हैं. इसके साथ ही 5 नगर पंचायत और 2 नगर निगमों के विस्तार को मंजूरी दी गई है.

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के लिए इंसेंटिव को मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए गए. इसके तहत 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक के मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. यह इंसेंटिव श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज और असवारा पेपर्स को मिलेगा.

यूपी कैबिनेट के फैसले

- यूपी कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मुकदमेबाजी में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ देने का भी निर्णय लिया है. इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी. इस छूट का लाभ बिल्डर अपने बॉयर्स को देगा.

- डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन में 25 और स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा जिस स्थान पर कंपनियां निवेश करेंगी, वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी.

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- प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है. इसके साथ ही आयु सीमा 21-40 और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है.

- यूपी कैबिनेट ने नई फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है. इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए एक किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है. वहीं, मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी व निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है. इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35X35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20X20 मीटर का एरिया होगा. साथ ही लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये होगी.

- पॉवर लूम बुनकरों को बिजली के बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है. नई नीति के तहत एक हार्स पॉवर के पावर लूम को हर महीन 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा. वहीं 0.5 एचपी पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी. इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी.

- उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश निति 2012 के इंसेंटिव को कैबिनेट की मंजूरी. 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक की मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. इसके तहत श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज और असवारा पेपर्स को इंसेंटिव मिलेगा.

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