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UP: पंचायत चुनाव में बिना मास्क नहीं कर पाएंगे नामांकन, उम्मीदवारों के लिए कोरोना निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए आरक्षण की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है. पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को कोविड निर्देश जारी किए हैं.

 निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को कोविड निर्देश जारी किए (फाइल फोटो-PTI) निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को कोविड निर्देश जारी किए (फाइल फोटो-PTI)
कुमार अभिषेक/समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 22 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:36 AM IST
  • यूपी में होना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
  • चुनाव आयोग ने जारी किए कोविड निर्देश
  • नामांकन के समय मास्क लगाना जरूरी

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए आरक्षण की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है. पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को कोविड निर्देश जारी किए हैं. 

निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. 

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जारी निर्देश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी बिना मास्क के नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे. नामांकन के समय उन्हें मास्क अनिवार्य तौर पर पहनकर रखना होगा. चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना नियमों का पालन करना होगा.

कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी नोडल अफसरों की होगी. मतदान के दिन मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा. मतदान कर्मियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा.

इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि  प्रचार के दौरान सभी उम्मीदवारों, दलों और समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. निर्देशों का पालन न करने वाले चुनावी उम्मीदवारों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
 

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