Advertisement

यूपीः एटा में वकील की पिटाई के मामले में हाई कोर्ट ने CJM से मांगी रिपोर्ट

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एसडी सिंह की खंडपीठ ने घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम जो भी दस्तावेज जांच के लिए मांगे, अफसर उन्हें मुहैया कराएं.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 29 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:55 PM IST
  • सीजेएम से जांच रिपोर्ट तलब
  • 8 जनवरी को अगली सुनवाई
  • घटना का वीडियो वायरल हुआ था

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा के वकील राजेंद्र शर्मा के साथ पुलिस की बर्बरता के मामले में मंगलवार को सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सीजेएम से जांच रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. 

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एसडी सिंह की खंडपीठ ने जांच में ऑडियो-वीडियो के आधार पर घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम जो भी दस्तावेज जांच के लिए मांगे, अफसर उन्हें मुहैया कराएं. एटा के डीएम और एसपी को भी जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. 

Advertisement

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम की है. एटा में पुलिस द्वारा वकील के खिलाफ की गई बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ था. 21 दिसंबर को पुलिसकर्मियों ने वकील राजेंद्र शर्मा के घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बुरी तरह पीटा था और घर वालों के साथ अभद्रता की थी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. एटा पुलिस के इस अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे राज्यभर में वकीलों ने प्रदर्शन किया था. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement