Advertisement

पूर्व सांसद अतीक अहमद को कोर्ट से राहत, मिली पेशी से छूट

27 अक्टूबर को मामले की सुनावई के दौरान ही कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने यह आदेश दिया है.

अतीक अहमद (File) अतीक अहमद (File)
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 29 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:05 AM IST
  • MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने दी छूट
  • अहमदाबाद जेल में बंद हैं अतीक
  • 2016 में दर्ज मुकदमे का चल रहा ट्रायल

उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और अतीक अहमद को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल कोर्ट ने अतीक को 13 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है. अब अतीक को 13 नंवबर को कोर्ट नहीं जाना होगा.

एक मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. कोर्ट ने अपने फैसले पर ही स्टे लगाया है. इससे पहले 27 अक्टूबर को मामले की सुनावई के दौरान ही कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का वैधानिक अधिकार है.

Advertisement

देखें- आजतक LIVE TV

अतीक के वकील ने कोर्ट से आरोप तय करने से पहले पक्ष रखने की अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली. 13 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र अतीक का पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे. अतीक का पक्ष रखे जाने तक गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक को कोर्ट समन नहीं करेगी.

क्या है मामला

2016 में अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में सूरजकली और उसके बेटे पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. 


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement