जल निगम भर्ती घोटाला: SIT ने दाखिल की अर्जी, आजम खान समेत 14 लोग पाए गए थे दोषी

उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती घोटाले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) ने कोर्ट में दाखिल अर्जी की. गैरजमानती वारंट को लेकर अर्जी दाखिल की गई है. एसआईटी जांच में पूर्व मंत्री आजम खान समेत 14 लोग दोषी पाए गए है.

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पूर्व मंत्री आजम खान (फाइल फोटो) पूर्व मंत्री आजम खान (फाइल फोटो)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 02 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST
  • 2018 में एसआईटी ने दर्ज किया था केस
  • आजम खान समेत 14 लोग पाए गए थे दोषी

उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती घोटाले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) ने कोर्ट में दाखिल अर्जी की. गैरजमानती वारंट को लेकर अर्जी दाखिल की गई है. एसआईटी जांच में पूर्व मंत्री आजम खान समेत 14 लोग दोषी पाए गए है. एसआईटी सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करेगी. इसके साथ ही दोषियों से पूछताछ की जा सकती है.

आपको बता दें कि एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था. मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे.

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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जल निगम में जेई के 853 और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थी. जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया है. इसके बाद अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी.

इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका लगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था. फिलहाल आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. 

 

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