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Liquor Price Hike in UP: बढ़ेंगे शराब के दाम, देसी-विदेशी सभी शराब का लाइसेंस महंगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूर किया गया है.

Liquor Price Hike in UP: सांकेतिक तस्वीर Liquor Price Hike in UP: सांकेतिक तस्वीर
नीलांशु शुक्ला
  • लखनऊ,
  • 22 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST

  • उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक
  • कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूर किया गया है तो वहीं कैबिनेट बैठक में शराब बेसिक लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है.

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से पास किए गए महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार से हैं-

1. आबकारी नीति 2020-21 को प्रतिपादित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है. वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत देसी मदिरा, बीयर और विदेशी मदिरा के बेसिक लाइसेंस फीस में क्रमशः 10%, 15% और 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है.

पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों का नवीनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और उन्हें एक साथ ऑनलाइन किया जाएगा. इस अलावा एक शख्स एक जनपद में सिर्फ 2 दुकानों के लिए लाइसेंस रख पाएगा. ब्रांड और लेबल अप्रूवल सिर्फ सिंगल स्टेज पर होगा. वहीं ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है. माइक्रो ब्रेवरी में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है. इसके अलावा बीयर शॉप पर अब वाइन की बिक्री भी की जा सकेगी.

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2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 31,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

3. किसानों के आश्रितों के हित के लिए प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ को लागू किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में उसके आश्रितों को अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिए जाने का प्रावधान है.

4. जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण परियोजना के लिए पीएफएडी के जरिए संशोधित आंकलित लागत 345.27 करोड़ रुपये+GST को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

5. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना’ के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा.

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6. जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर 177 करोड़ रुपये की लागत से 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है.

7. मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जनपद गौतमबुद्ध नगर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

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8. मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (जनपद मथुरा) और मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जनपद बुलंदशहर) के जरिए प्रदेश में 689 करोड़ रुपये के निवेश के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जाएगा.

9. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं और रियायत देने का प्रस्ताव पारित हुआ है.

10. भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रमुखता से दर्शाने के लिए फीचर फिल्म ‘हल्का’ को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया है.

11. नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ के संचालन के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के लिए तैयार किए गए संविधान एवं नियमावली और स्मृति पत्र को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है.

12. उदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहायक निगमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.

13. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए जाने वाले ऋणों के लिए 1784.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है.

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14. जनपद शामली कलेक्ट्रेट में अनावासीय भवनों का निर्माण अनुमोदित मानकीकरण से इतर कराए जाने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है. कुल 29.6 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत से भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा.

15. प्रदेश में जीएसटी प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन और विधान मंडल में फिर से स्थापित कराए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है.

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