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लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 को लेकर एडवाइजरी जारी, जानें- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर एडवाइजरी जारी की है. राजधानी लखनऊ में यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी.

लखनऊ में दुकान खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी (फाइल फोटो) लखनऊ में दुकान खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी (फाइल फोटो)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 19 मई 2020,
  • अपडेटेड 10:43 PM IST

  • देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन
  • लखनऊ प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 31 मई तक लॉकडाउन है. ये इसका चौथा चरण है. केंद्र और अलग-अलग प्रदेशों की सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे दौर में कई रियायतें दी गई हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. राजधानी लखनऊ में यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी.

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गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और होम डिलीवरी के ही कर्मचारियों को इजाजत होगी. वहीं, बफर जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी.

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ये है नई एडवाइजरी-

- कंटेनमेंट जोन में सभी सेवाएं बंद रहेंगी.

- कंटेनमेंट जोन की परिधि से 250 मीटर के बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. अन्य सारी दुकानें बंद रहेंगी.

- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन बंद रहेगा.

- हर दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे. इसके लिए बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

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- बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट के लिए मात्र होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी.

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- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों का बैठना बैन रहेगा.

- स्ट्रीट वेंडर- इस व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है.

- नर्सिंग होम/निजी अस्पताल- इस व्यवस्था के लिए सीएमओ लखनऊ को अधिकृत किया गया.

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- प्रिंटिंग प्रेस/ड्राइ क्लीनर्स- कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर अन्य जगह खुलेंगी. सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करेंगे. सुबह-शाम दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा.

- एहतियात बरतना जरूरी- सभी दुकानदार क्रय के पूर्व व उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खरीददार मास्क का अनिवार्य रुप से प्रयोग करें. सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोडन करने के लिए जागरुकता बैनर और पोस्टर लगाया जाएगा. लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा.

- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल बंद रहेंगे.

- खेल परिसर और स्टेडियम को बंद रखा जाएगा.

- पार्क- लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे पार्कों में कर्मियों की तैनाती की जाएगी. सुबह सात बजे से 10 बजे तक एवं शाम पांच बजे से सात बजे तक पार्क खुले रहेंगे. पार्क में टहलने वालों को मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग करना अनिवार्य होगा. पार्क बंद होने की सूचना 15 मिनट पहले दी जाएगी.

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गुरुवार से खोले जाएंगे सैलून

लखनऊ में 21 मई से हेयर सैलून खोले जाएंगे. एक समय मे एक व्यक्ति सैलून में मौजूद रहेगा. सभी आने वाले ग्रहकों का नाम और नंबर नोट करना होगा. वहीं इसी दिन से पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पेट्रोल भी नहीं मिलेगा. बिना मास्क के अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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