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UP Unlock: आज से सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार और दुकान

उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस (uttar pradesh unlock guidelines) के मुताबिक, कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई है. यह आदेश बाजार, दुकानों पर लागू होगा.

यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी (फाइल फोटो) यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 12 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 9:25 AM IST
  • यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी
  • यूपी में कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई है

कोरोना संकट कम होने के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देने का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस (Uttar pradesh unlock guidelines) के मुताबिक, कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई है. इसमें राज्य के सभी जिलों में सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत रहेगी. फिलहाल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक ही बाजार खुले रहते हैं.
 
न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की थी. इसके बाद यह फैसला लिया गया था. फिर अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यूपी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की.

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बताया गया कि 19 जून के आदेश में परिवर्तन करते हुए सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी.

उत्तर प्रदेश में कोरोना के 100 नए मामले

उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Uttar pradesh current covid cases) से चार लोगों की मौत हुई है जबकि संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए थे. राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,693 हो गई है. वहीं संक्रमण के 100 नए मामले आने के बाद राज्य में अभी तक कुल 17,07,225 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1608 मामले एक्टिव हैं.

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