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योगी कैबिनेट ने लिए 10 अहम फैसले, अब मकान मालिक नहीं कर सकेंगे मनमानी

मकान-मालिकों और किरायदारों के बीच के विवादों को कम करने के लिए उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश–2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

योगी सरकार की केबिनेट ने 10 अहम फैसले लिए हैं. योगी सरकार की केबिनेट ने 10 अहम फैसले लिए हैं.
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 09 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:51 PM IST
  • कोई भी मकान बिना अनुबंध के न दिया जा सकेगा, न लिया जा सकेगा
  • कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में हुई बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आबकारी विभाग, स्टाम्प, रक्षा क्षेत्र से लेकर एयरपोर्ट और सिंचाई से जुड़े हुए मसले शामिल हैं. इस दौरान सबसे खास प्रस्ताव रहा मकान मालिक व किरायेदारों के विवादों को कम करने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव.

मकान-मालिकों और किरायदारों के बीच के विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश अर्बन प्रिमाइसेस टेनेंसी ऑर्डिनेंस  विनियमन, 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान बगैर कॉन्ट्रैक्ट के किराये पर पर नहीं दिया जा सकेगा. अनुबंध के आधार पर ही मालिक और किराएदार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तय होगा.

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इससे किराएदार को भी ये फायदा होगा कि उसे मालिक द्वारा अनुचित रूप से बढ़ाए गए किराए का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस अध्यादेश के तहत एक रेंट अथॉरिटी भी स्थापित की जाएगी जहां सभी किराए अनुबंधों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

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इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा जिन प्रस्तावों को अनुमति दी गई वे प्रस्ताव कुछ इस तरह हैं-

  1. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रस्ताव.

  2. उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 के प्रस्तर- 3.3 (2) में संशोधन का प्रस्ताव

  3. तत्कालीन United Provinces सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-M 599/X-501 दिनांक 25 मार्च 1942 के प्रस्तर 54 के प्रावधान के निरसन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

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  4. ऐसे विलेख, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क की देयता को सुविधाजनक बनाये जाने के लिए डिजिटल ई-स्टाम्प की व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने के लिए उ0प्र0 ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव

  5. वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण का प्रस्ताव हुआ

  6. मे. के.एम. शुगर मिल, मसोधा, अयोध्या द्वारा स्वयं की आसवनी में किए गए शीरे के सम्भरण पर जमा किए गए प्रशासनिक शुल्क की वापसी के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास

  7. जनपद-प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ पास

  8. जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर के परिसर में आ रही सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की नहरों/नालों को विस्थापित किये जाने के लिए आपसी समझौते के आधार पर तय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर के लिए 2300.00 रुपए (तेईस सौ मात्र रुपए) प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव.

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