Advertisement

New Year: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

नव वर्ष को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं. गाइडलाइन में सरकार ने पार्टी के आयोजकों के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 28 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:11 PM IST
  • नव वर्ष के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
  • आयोजकों को कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमति
  • पुलिस को भी सतर्क रहने के दिए गए निर्देश

न्यू ईयर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सरकार ने कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, नव वर्ष के कार्यक्रम जिलाधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे. अनुमति के समय ही आयोजक का नाम पता मोबाइल नंबर लिया जाए ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या का भी पता चल सके. 

Advertisement

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रमों में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में बताया जाए, यह स्पष्ट करा दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइंस के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा.

देखें आजतक LIVE TV

- किसी बंद स्थान, हॉल, कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, हालांकि, एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे, खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में लोगों की क्षमता 40% रहेगी. साथ ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर और हैंडवाश उपलब्ध कराए जाएं.

- नव वर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पी एस सिस्टम आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए.

Advertisement

- सरकार ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर ना मनाने की कोशिश करें, अपने घरों में ही मनाए.

- कार्यक्रम स्थलों के आसपास  पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जाए.

- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी सतत निगरानी की जाए.

- कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर भी अर्थदंड लगाने जैसी कार्रवाई की जाए.

- यूपी 112 के वाहनों की विशेष कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था की जाए. साथ ही प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

- नव वर्ष के मौके पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए.

- मंदिर की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. 

- होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व मेट्रो स्टेशन पर समुचित पुलिस व्यवस्था तैनात की जाए.

- नव वर्ष के दौरान रात्रि में दो पहिया, चार पहिया छोटा हाथी वाहन चालकों की प्रभावी चेकिंग की जाए, साथ ही उनके शराब पिए होने की जांच कराई जाए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement