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योगी सरकार ने जेल मैनुअल में किया बड़ा बदलाव, अब कैदियों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं

योगी सरकार ने अंग्रेजों के समय के जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव किया है, जो 1941 में बनाया गया था. इसके तहत अब जेलों में काला पानी की सजा खत्म कर दी गई है. नए जेल मैनुअल के बाद बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की जेलों में देखने को मिलेंगे.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 16 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:43 PM IST

उत्तर प्रदेश की जेलों में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. योगी सरकार ने अंग्रेजों के समय के जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव किया है, जो 1941 में बनाया गया था. इसके तहत अब जेलों में काला पानी की सजा खत्म कर दी गई है. इसके साथ ही नए जेल मैनुअल के बाद बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की जेलों में देखने को मिलेंगे. जिसके तहत अब रिहाई के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. डिजिटल सिस्टम-फास्ट सिस्टम के अंतर्गत कोर्ट से रिहाई का आदेश व ई ऑथेंटिकेटेड कॉपी को सही मानकर रिहाई कर दी जाएगी. इसके अलावा नए मैनुअल में महिलाओं के नहाने, कपड़ा धोने के लिए साबुन की व्यवस्था की गई है और सरसों तेल की जगह नारियल तेल, बाल झड़ने के लिए शैंपू भी दिए जाएंगे. 

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नए मैनुअल के तहत जेल में मां के रहने पर 6 साल तक के बच्चों के लिए सुविधा की गई है. जिसमें नर्सरी होगी, जहां बच्चों की देखभाल की जाएगी. इन बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और मनोरंजन के लिए व्यापक प्रदान किए जाएंगे. यही नहीं, मां की अनुमति के बाद जेल के बाहर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा. आने-जाने के लिए वाहन की भी सुविधा की जाएगी. टीबी जैसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के इलाज की सुविधा हर जिले में दी जाएगी. 

बंदियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान

जेल में जलने वाली लालटेन भी हटा दी गई है. यूरोपीय बंदियों के लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाएगी. वहीं नेपाल, भूटान, सिक्किम और कश्मीर के बंदियों के लिए मुक्ति एवं स्थानांतरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. नए जेल मैनुअल में बंदियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है. एनजीओ और अन्य माध्यमों से उनको शिक्षित और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा. शाम को कैदी चाय और बिस्कुट दिया जाएगा. बंदियों को चप्पल भी दी जाएंगी. 

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पुलिसकर्मियों को मिलेंगे नए हथियार

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों को 303 राइफल के स्थान पर 9mm पिस्टल इंसास एवं कार्बाइन दी जाएंगी. इसके साथ ही दंगा रोधी उपकरण जैसे आंसू गैस, वाटर कैनन, शौक पैटर्न, पेपर बॉल गन भी मुहैया कराई जाएगी. एक ही जेल में बंद ब्लड रिलेशन एवं पति-पत्नी की मुलाकात का प्रावधान भी किया गया है. इसके साथ ही इनमें से किसी की मृत्यु पर अंतिम दर्शन की व्यवस्था भी की गई है. मुलाकात के लिए फोटो, पहचान पत्र होना चाहिए. 

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