
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी से बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, जिले में अवैध खनन बदस्तूर जारी है. पुलिस और खनन विभाग की टीमों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बागेश्वर के गोलाना गांव स्थित एक स्टोन क्रशर को सील कर दिया है. साथ ही अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त कई डंपर ट्रकों को जब्त किया गया है.
न्यायालय द्वारा नियुक्त टीम की जांच में बड़ा खुलासा
हाल ही में गठित उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी टीम ने एक सप्ताह पहले गोलाना गांव स्थित स्टोन क्रशर का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान पाया गया कि इस क्रशर से बिना किसी वैध परमिट के बड़े पैमाने पर खनन सामग्री बाहर भेजी जा रही थी. टीम को मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में अवैध बिक्री और परिवहन के स्पष्ट प्रमाण मिले. इसके अलावा, साइट पर मौजूद दस्तावेजों ने भी खनन अनियमितताओं की पुष्टि की.
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खनन अधिकारी ने स्टोन क्रशर को किया सील
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए बागेश्वर जिले की खनन अधिकारी नाजिया हसन ने स्टोन क्रशर को तुरंत सील कर दिया. इसके साथ ही क्रशर मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपों में लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं. सीलिंग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी.
छानबीन में यह पता चला कि खनन सामग्री को ले जाने के लिए कई बड़े डंपर ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा था. इन वाहनों को बागेश्वर जिले में एक निर्दिष्ट स्थान पर जब्त कर लिया गया, जहां अब अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है.
31 और खदानों पर होगी कार्रवाई-डीएम ने की पुष्टि
बागेश्वर के डीएम आशीष भटगांई ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा, इस स्टोन क्रशर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते खनन अधिकारी द्वारा इसे सील कर दिया गया है. कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है. जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय एंटी-इनलीगल माइनिंग टास्क फोर्स और तहसील स्तर पर गठित टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं.
उन्होंने बताया कि अब तक 31 ऐसी खदानों की पहचान की गई है जहां गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन और पुलिस अब पूरी सख्ती के साथ अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके.