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उत्तराखंड में 26 जनवरी नहीं, अब इस दिन लागू होगा UCC, सीएम करेंगे पोर्टल की लॉन्चिंग

उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने कहा है कि उत्तराखंड 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगा.

पुष्कर सिंह धामी- फाइल फोटो पुष्कर सिंह धामी- फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 9:13 PM IST

उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने कहा है कि उत्तराखंड 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगा. न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून पहुंचने से एक दिन पहले यह लागू किया जाएगा. बगोली ने कहा कि यूसीसी पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लॉन्च होगा.

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बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी. सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना 'होमवर्क' पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी. लेकिन निकाय चुनाव मतगणना के चलते इसे 27 को किया जा रहा है.

क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? 
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना. अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा. संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है.

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यूसीसी लागू करने वाला गोवा एक मात्र राज्य
भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था. इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल लोड लागू है और यह बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा.

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