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उत्तराखंड: राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इससे संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. सीएम धामी ने विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • देहरादून,
  • 19 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 7:52 AM IST

उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है.

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है.

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उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया है.

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सीएम धामी का पोस्ट

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम धामी ने कहा, 'उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार! राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी. शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जायेगा.'

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राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलनरत थे. अब विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया है.

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