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उत्तराखंड: गौ तस्करों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, DGP अशोक कुमार ने जारी किए आदेश

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त आरोपियों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं. डीजीपी के इस कदम की बीजेपी और कांग्रेस ने सराहना की है.

DGP अशोक कुमार (फाइल फोटो) DGP अशोक कुमार (फाइल फोटो)
अंकित शर्मा
  • देहरादून,
  • 28 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 10:12 PM IST

उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. DGP अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त आरोपियों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड के डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को कड़ी सावधानी बरतनी होगी. क्योंकि राज्य में गौरक्षा को लेकर अब काफी सख्त कानून है. नए आदेश के तहत अब प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौवंश से संबंधित पशु तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि डीजीपी के आदेश के बाद सभी 13 जिलों की पुलिस को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

वहीं इस फैसले को लेकर हिंदू संगठनों ने खुशी जाहिर की है. उधर, भाजपा ने इसे सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में इस एक्ट के लागू होने से गौ तस्करी जैसे मामलों में कमी आएगी, जिसके लिए हम धामी सरकार का धन्यवाद करते हैं.

वहीं, कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है,  गाय हम सबकी माता है और गाय की सुरक्षा के लिए यह एक अच्छा फैसला है. 

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