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उत्तराखंड: सोशल मीडिया में देश के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं बनेगा पासपोर्ट, नौकरी में भी होगी दिक्कत

उत्तराखंड पुलिस पासपोर्ट आवेदन और शस्त्र लाइसेंस में सत्यापन के समय सोशल मीडिया पर भी व्यक्ति का रिकॉर्ड खंगालकर रिपोर्ट लगायेगी और देश विरोधी टिप्पणी पर निरस्त किया जायेगा.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
दिलीप सिंह राठौड़
  • देहरादून,
  • 03 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST
  • उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का नया फरमान
  • वेरिफिकेशन में सोशल मीडिया की भी होगी पड़ताल

सोशल मीडिया में देश के खिलाफ टिप्पणी अब और भारी पड़ सकती है. उत्तराखंड पुलिस पासपोर्ट आवेदन और शस्त्र लाइसेंस में सत्यापन के समय सोशल मीडिया पर भी व्यक्ति का रिकॉर्ड खंगालकर रिपोर्ट लगायेगी और देश विरोधी टिप्पणी पर निरस्त किया जायेगा. इतना ही नही नौकरी में आवेदन के समय भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तराखंड पुलिस अब देश के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेगी. इससे पहले सिर्फ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब पुलिस ऐसे पोस्ट करने वालो को पासपोर्ट से लेकर ड्राईविंग लाइसेंस से लेकर नौकरी तक से महरूम कर सकती है.

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डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यदि कोई पासपोर्ट या शस्त्र लाइसेंस के लिये आवेदन करता है तो उसके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट की रिपोर्ट भी दी जायेगी. इससे पहले सिर्फ दर्ज मुकदमों की जानकारी दी जाती थी. अगर कोई भी ऐसी पोस्ट या टिपण्णी उनके द्वारा की गयी है तो उसकी निगेटिव रिपोर्ट लगाकर उसके आवेदन को रद्द करने की संस्तुति की जायेगी.

इस दिशा में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं. अशोक कुमार जबसे महानिदेशक बने हैं, वो अपने बोल्ड स्टेप्स लेने के लिये हमेशा से चर्चा में रहते हैं. ये कदम उठाकर भी उन्होंने अहम फैसला लिया है. इससे आमतौर पर देश विरोधी पोस्ट डालने वालों पर लगाम लग सकती है.

 

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