अगर आपके पास कार या दो-पहिया वाहन है तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी. यह नियम 1 सितंबर से लागू होगा.