सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें. कोर्ट ने कहा है कि अगर पजेशन देने में उनकी ओर से देरी होती है तो अधिकारियों को जेल तक भेजा जा सकता है.