राज्यसभा में नागरिकता बिल पर बहस के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इस बिल को कानून मंत्री की स्वीकृति मिली है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में आने वाला कोई भी बिल कानून मंत्रालय की स्वीकृति लेकर ही आता है.रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है. आर्टिकल-14 का हवाला देकर बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है जबकि ये सच्चाई नहीं है. मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये बिल कहां से असंवैधानिक है.रविशंकर प्रसाद ने कहा हमारा पूरा बिल कानून के अनुसार है. कोई चुनौती देगा तो हम प्रभावी दलील देंगे.