चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक सभी दलों से सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड की जानकारी तलब की है. मतलब ये है कि 15 मई तक मिली रकम का सभी दलों को हिसाब बताना होगा और उन लोगों के खातों की भी जानकारी देनी होगी जहां से ये बॉन्ड इन दलों को मिले हैं. इस मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, आजतक संवाददाता संजय शर्मा.