गोरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य से इस मामले में दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. साथ ही आदेश दिया है कि हर जिले में नोडल अफसर नियुक्त किए जाएं और कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करने को कहा जाए.