सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री को लेकर दिल्ली के कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली-NCR में रात 11 बजे के बाद पटाखा जलाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, दूसरी ओर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखा फोड़े जा सकेंगे.