प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और ऐसे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड जैसी आपात स्थिति के लिए गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी NDRF में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी. सबसे बड़ी अदालत की ओर से ये भी कहा कि कोविड 19 से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार का प्लान पर्याप्त है. पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. देखें अब क्या करेगा विपक्ष.
The PM Cares Fund set up by the central government is not in violation of the Disaster Management Act (DM Act) of 2005, the Supreme Court ruled on Tuesday, rejecting a plea seeking transfer of all contributions made to PM Cares Fund till date to the National Disaster Response Fund (NDRF), a statutory fund created under said act. Watch the video.