सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक पर कार्यवाही शुरू की गई और मुख्य न्यायधीश जे. एस. खेहर ने बोलना शुरू किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं है. यानी तीन तलाक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे. वहीं चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर इसके पक्ष में थे. बहुमत से देश में तीन तलाक पर पाबंदी लगाई गई.