उन्नाव रेपकांड में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी सजा होनी चाहिए, इस पर दोनों तरफ के वकीलों की तरफ से कोर्ट में जिरह चल रही थी. सीबीआई और पीड़िता के वकील का पक्ष सुनने के बाद जब जज ने सेंगर के वकील को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा, तो वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास पीड़िता को बतौर मुआवजा राशि देने के लिए पैसे ही नहीं है. जानिए इस पूरे मामले पर रेप पीड़िता के वकील का क्या कहना है.