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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द करने का आदेश दिया था.

आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो) आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
कनु सारदा
  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:26 PM IST

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. साल 2017 के यूपी चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की सुआर विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था.

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इस मामले में अब्दुल्ला आजम को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुना दिया. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दी गई दलीलें खारिज कर दीं और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

क्या है पूरा मामला

साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम सपा के टिकट पर रामपुर जिले की सुआर सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे. अब्दुल्ला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान को मात दी थी. नवाब ने अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र में अलग-अलग जन्मतिथि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी.

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नवाब काजिम अली खान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप सही पाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

 

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