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सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

एंटी सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार. कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार.
संजय कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 03 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST
  • 1984 के सिख दंगों में शामिल होने का आरोप
  • एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का आरोप
  • मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे थे सज्जन कुमार

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी है. सज्जन कुमार ने कोर्ट में मेडिकल आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में आपका उचित इलाज किया जाएगा. अगर आप चाहें तो AIIMS में अपना इलाज करा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन आपका इलाज कराएगा. पिछली सुनवाई में 1984 सिख दंगा मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से उनकी मेडिकल कंडीशन की जानकारी मांगी थी. 

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सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अतंरिम जमानत मांगी थी. सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर कोरोना महामारी की वजह से बेहद कम सुनवाई हुई. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जमानत नहीं मिलेगी, अगर उन्हें इलाज कराना है तो वे एम्स में अपना इलाज करा सकते हैं.

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क्या है सज्जन कुमार पर आरोप?

सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली के राजनगर में एक परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. फिलहाल वो उम्रकैद की सजा के चलते जेल में बंद हैं. ऐसे में फिलहाल उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत दे जाए.
 

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