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Delhi: अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे... जानें- आसाराम को किन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने उनके इलाज और सुरक्षा के लिए खास निर्देश दिए हैं. जमानत के दौरान अनुयायियों से समूह में मिलने पर रोक और तीन पुलिसकर्मियों की सुरक्षा तैनात की गई है. आसाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

रेप का दोषी आसाराम को मिली अंतरिम जमानत (फाइल- फोटो) रेप का दोषी आसाराम को मिली अंतरिम जमानत (फाइल- फोटो)
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली ,
  • 07 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 9:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत जरूरी है. साथ ही कोर्ट ने जमानत के दौरान कुछ विशेष शर्तें भी लगाई गई हैं.  31 मार्च तक के लिए आसाराम को जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई है. 86 साल के आसाराम को ह्रदय रोग और उम्र से जुड़ी कई समस्याओं की वजह से मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली है. 

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शर्तें: 

1) आसाराम अपने अनुयायियों से समूह में नहीं मिल सकेंगे.
2) उनकी सुरक्षा के लिए तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.
3) पुलिसकर्मी उनके इलाज, किसी व्यक्ति से मिलने या अन्य सामान्य व वैध कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

अदालत का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति पर कोई विवाद नहीं है. यह राज्य और अदालत की जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए. अदालत ने यह भी कहा कि उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए उन्हें जेल के बाहर इलाज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए.

आसाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. बता दें, पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल  2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी   

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आसाराम को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी

वहीं, गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि आसाराम की बीमारी और उम्र पर कोई विवाद नहीं है. हालांकि, उनका इलाज जेल में भी संभव है, लेकिन वह वहां इलाज कराने को तैयार नहीं हैं. आसाराम की सुरक्षा को लेकर अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए.

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