Advertisement

महिला पहलवान यौन शोषण मामला: 'बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे', कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे. बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था. वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया.

बृजभूषण सिंह-फाइल फोटो बृजभूषण सिंह-फाइल फोटो
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:38 PM IST

महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने बृजभूषण को पेशी से छूट दी थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी. आज की सुनवाई पूरी हो गई है. अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. 

Advertisement

दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे. बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था. वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया. जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. 

पुलिस ने किया शिकायतकर्ताओं का जिक्र

दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है. एक महिला पहलवान का कहना है कि तजाकिस्तान में हुए एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया. जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था, इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं.

Advertisement

दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के बृजभूषण ने शिकायतकर्ता की शर्ट को ऊपर किया था और अनुचित तरीके से छुआ था.

आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने  गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई FIR अलग अलग दर्ज थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था. 

महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान महिला पहलवानो की तरफ से वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि कब कब और किस जगह महिला खिलाडी का यौन उत्पीड़न किया गया. इसमें देश और विदेश में दोनो जगहें शामिल हैं.

रेबिका जॉन ने कहा एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 मंगोलिया के रियो में ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता में भाग लिया था. होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गई थी. वहां पर बृजभूषण भी खाने की मेज पर बैठे थे, वहां पर मुझको बुलाया गया. मैं वहां पर गई तो बृजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरे पेट तक हाथ ले गए. जिसके बाद मैं घबराकर वहां से चली गई और खाना खाकर अपने रूम में आ गई.

Advertisement

रेबिका ने दलील दी थी कि एक महिला पहलवान ने बताया कि उसने कभी नहीं देखा कि बृजभूषण पुरुष पहलवानों के एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी लेते हुए चेक करते हों. ओवर साइट कमेटी की मेंबर के बयान में कहा था कि महिला पहलवान ने बृजभूषण द्वारा छेड़छाड़ के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार बंद की जा रही थी. वहीं एक अन्य महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि मुझको फिजिकल रिलेशन के लिए ज़ोर दिया गया. कहा कि मेरे साथ कोम्प्रोमाईज़ कर लो तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement