Advertisement

पहलवानों से यौन शोषण केस में बृजभूषण की कोर्ट में फिर पेशी, बेल पर दिल्ली पुलिस ने दी ये दलील

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. वह खुद भी कोर्ट में पेश हुए. अब शाम 4 बजे कोर्ट उनकी जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा.

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश (फोटो: ANI) भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश (फोटो: ANI)
सृष्टि ओझा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है. एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि बृजभूषण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा.

सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने कहा कि चार्जशीट की स्कूटनी में समय लगेगा, लिहाजा उनको जमानत दी जाए. इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि हम आपको पर्याप्त समय देंगे. वहीं पहलवानों के वकील ने बृजभूषण की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह राजनीतिक तौर पर मामले को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए. 

Advertisement

इस पर बृज भूषण के वकील ने कहा कि गवाहों को धमकाने ने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है. वैसे इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हमका पूरी तरह से पालन करेंगे. 

कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. दरअसल, यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण सिंह को तलब किया था. वह कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.  

सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसों का दिया हवाला

बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने अपनी दलील में SC के पुराने फैसले का हवाला दिया. उन्होंने कहा - ऐसे मामलों में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, वहां आरोपी कोर्ट से जमानत मिलने का अधिकारी है. उन्होंने कहा- यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आरोपी फिर से ऐसा अपराध नहीं करेगा. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.

Advertisement

वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने बृज भूषण की जमानत का विरोध नहीं किया कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक जो भी कंडीशन में वह लगा दिए जाएं. 

दोनों मामलों में बृजभूषण को मिल चुकी है जमानत

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में दो केस दर्ज करवाए थे. पहला केस नाबालिग महिला पहलवान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया था. जबकि दूसरा केस 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया था.

पुलिस ने पिछले दिनों दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी थी. दरअसल, नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई थी. 

जबकि बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में पुलिस ने रॉउज एवन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A एवं D के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. इसी मामले में बृजभूषण जमानत की मांग कर रहे हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement