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नान घोटाला केस: 'सीएम बघेल किसी जज से नहीं मिले', छत्तीसगढ़ सरकार का SC में दावा

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के एक लॉ ऑफिसर के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नान घोटाले में सीएम भूपेश बघेल की संलिप्तता को लेकर आशंका जाहिर की थी. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के किसी जज से कभी कोई मुलाकात नहीं की.

नान घोटाला मामले में ईडी कर रही है जांच (फाइल फोटो) नान घोटाला मामले में ईडी कर रही है जांच (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 20 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 10:53 PM IST

छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के जज से मुलाकात नहीं की है. इसी के साथ सरकार ने पीडीएस घोटाले में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में केंद्र सरकार के एक शीर्ष कानून अधिकारी के दावे को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिक अपूर्ति निगम (नान) या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली ईडी याचिका पर सुनवाई की.

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ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट के जरिए यह दावा किया था. 

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री कभी भी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले. वहीं SG तुषार मेहता ने जवाब दिया कि मैंने केवल व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट की पीठ ने समय की कमी के कारण ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले में सुनवाई 14 नवंबर होगी. 

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