Advertisement

कोल ट्रांसपोर्ट स्कैम केसः दिल्ली हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, ED के समन पर रोक से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट को ये फैसला लेना है कि ईडी आरोपी को कहीं भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है या आरोपी जहां का निवासी है उससे संबंधित जोनल ऑफिस में ही पूछताछ करनी जरूरी होगी.

अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो) अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 6:11 PM IST
  • 27 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
  • अभिषेक और उनकी पत्नी ने दायर की है याचिका

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोल ट्रांसपोर्ट स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की ओर से समन जारी हुआ है. ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है. अभिषेक और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए. ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली में पूछताछ करना चाहती है.

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिजडिक्शन पर फैसला लेना है. दिल्ली हाईकोर्ट को ये फैसला लेना है कि ईडी आरोपी को कहीं भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है या आरोपी जहां का निवासी है उससे संबंधित जोनल ऑफिस में ही पूछताछ करनी जरूरी होगी.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये गुहार लगाई है कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए. अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement