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दिल्ली आबकारी नीति मामला: कोर्ट ने आरोपी राजेश जोशी को 4 दिन के लिए ED की कस्टडी में भेजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी विज्ञापन कंपनी के निदेशक राजेश जोशी को गुरुवार को ईडी की हिरासत में भेज दिया. चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 13 फरवरी तक हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया. ईडी ने बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किया था.

आरोपी राजेश जोशी ने कथित तौर पर AAP के गोवा चुनाव अभियान के लिए अपनी विज्ञापन कंपनी के माध्यम से 30 करोड़ रुपये प्राप्त किए. आरोपी राजेश जोशी ने कथित तौर पर AAP के गोवा चुनाव अभियान के लिए अपनी विज्ञापन कंपनी के माध्यम से 30 करोड़ रुपये प्राप्त किए.
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 6:53 PM IST

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी और एडवरटाइजिंग कंपनी चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश जोशी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे चार दिन के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया है. ईडी आरोपी राजेश जोशी से 13 फरवरी तक हिरासत में पूछताछ करेगी. गोवा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर ‘रिश्वत’ लेन-देन के संबंध में जोशी की भूमिका की जांच की जा रही है. एक दिन पहले ही ईडी ने जोशी को गिरफ्तार किया था.

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ED ने आज कोर्ट से आरोपी राजेश जोशी की 10 दिन को रिमांड देने की मांग की थी. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईडी का कहना था कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मामले में अन्य आरोपियों के साथ जोशी का आमना-सामना कराने की जरूरत है. जोशी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान AAP का अभियान चलाया था. चुनाव के लिए कथित तौर पर 'किकबैक' के मामले में विज्ञापन कंपनी प्रमोटर के लिंक ईडी की जांच के दायरे में हैं. कोर्ट ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है. ईडी ने कोर्ट को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की "किकबैक" का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में "इस्तेमाल" किया गया था.

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गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसों के लेन-देन की जांच

आरोप लगाया गया है कि शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के 'साउथ ग्रुप' नामक संस्था द्वारा की गई 100 करोड़ रुपये की "रिश्वत" राशि में से 30 करोड़ रुपये एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने अभिषेक बोइनपल्ली, जोशी और एक व्यक्ति सुधीर के साथ "मिलीभगत" से "हैंडल" किए. ईडी ने कहा कि चेरियट प्रोडक्शंस, AAP द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए गोवा चुनाव अभियान के लिए संबंधित विज्ञापन और अन्य कार्य किए गए थे.

आबकारी मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां

ईडी ने मामले में पिछले महीने कोर्ट में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में दावा किया कि अब तक 70 लाख रुपये के नकद लेनदेन के लिए मनी ट्रेल का भुगतान किया गया है, जो इन फंडों के अधिग्रहण के समय के साथ जुड़ा हुआ है. एजेंसी ने चार्जशीट में यह भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा के विश्लेषण की सीडीआर से पता चलता है कि वह जोशी के संपर्क में था. ईडी ने अब तक इस मामले में जोशी समेत कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. ईडी ने इस मामले में पंजाब के पूर्व शिअद विधायक दीप मल्होत्रा ​​के बेटे गौतम मल्होत्रा ​​को मंगलवार को गिरफ्तार किया था.

वहीं, दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर, बिनॉय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू व अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है. इन पांच आरोपियों के जमानत पर अब 16 फरवरी को 3 बजे फैसला आएगा. इससे पहले ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 6 जनवरी को सप्लीमेट्री चार्जशीट दाखिल किया था. उसने इस आरोप पत्र में भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बतौर आरोपी नहीं बनाया था, जबकि प्राथमिकी में उनका नाम है. ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है. ईडी ने इन पांचों आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया था.

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