Advertisement

CM केजरीवाल को अदालत से नहीं मिली राहत, ED के समन पर आज कोर्ट में होना होगा पेश

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है. अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.

अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

 दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है. कोर्ट ने अदालत के समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल की याचिका पर स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया हैं.  कोर्ट ने पेशी से छूट के लिए केजरीवाल से निचली अदालत में जाने को कहा.

दरअसल  शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर उन्हें समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी. 

Advertisement

कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई है जिसमें उन्हें कल अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल छूट चाहते हैं तो उन्हें जो समन जारी हुआ है उसमें पेश होना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में केजरीवाल को पेश होना होगा. कोर्ट ने कहा कि यदि वह शारीरिक उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया जा सकता है, जिसके लिए उनहें कोर्ट के समक्ष कल उपस्थित होना होगा.

केजरीवाल ने दी थी समन को चुनौती

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.  राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था. केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन्हें 16 मार्च के लिए पेशी से छूट दी जाए और उनके वकील को प्रतिनिधित्व करने की अनुमित दी जाए. केजरीवाल की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था.  

Advertisement

ईडी ने किया था विरोध

ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली सीएम ने खुद अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे. राउस ऐवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कई समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement