
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अब तक हुई कार्रवाई की ताजा रिपोर्ट तलब की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही दिल्ली पुलिस को ये आदेश भी दिया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय को सीलबंद लिफाफे में मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दें. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी.
दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG संजय जैन ने कहा कि दिल्ली के उत्तर जिले के DCP ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. अगर कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट है तो मामले की सुनवाई बंद कर दी जाए. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह एक तरफा सुनवाई नहीं की जा सकती है. जब हमको कुछ दिया ही नहीं गया है तो हम जवाब कैसे देंगे.
दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG संजय जैन ने कहा कि अब मामला कोर्ट और पुलिस के बीच है. कोर्ट ने इसके बाद बीच में टोकते हुए कहा कि यह बहस का मंच नहीं है. ASG ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री आवास वाली रोड के दोनों छोर पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और बैरिकेडिंग भी की गई है.
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि जब राष्ट्रपति भवन के आसपास स्थायी तौर पर धारा 144 लगाई जा सकती है तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ऐसा क्यों नहीं हो सकता. दिल्ली पुलिस समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाती रहती है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दे देते?
इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका तो पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. इन्होंने उस घटना की SIT से जांच कराने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है लिहाजा हम भी नहीं चाहते कि सुरक्षा संबंधी सभी बातें सार्वजनिक हों. इसलिए याचिकाकर्ता को स्टेटस रिपोर्ट देने की बजाए स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी CM सचिवालय को सीलबंद लिफाफे में दी जाए.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए. तोड़फोड़ के बाद भी अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया बल्कि वीडियो में नजर आ रहे लोगों को सम्मानित किया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया. 28 लोगों को नोटिस जारी की गई. जल्द ही इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में अतरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.